*इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा*

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A L Dwivedi

*विधानसभा निर्वाचन 2023*

*इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा*

*अभ्यर्थियों के द्वारा आडियो- विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा*

*सिनेमा घरों में भी राजनैतिक विज्ञापन का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं किया जायेगा*

भोपाल: 

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो,बल्क मेसेज , वॉइसमेसेज, ई-न्यूज़ पेपर आदि में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण सक्षम एमसीएमसी समिति (दलों के लिए राज्यस्तरीय एमसीएमसी समिति एवं अभ्यर्थी के लिये जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति) के प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा। आपने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा आडियो- विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा।इसी के साथ सिनेमा घरों में भी राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के नहीं किया जायेगा ।ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि के खिलाफ प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है। कलेक्टर ने उक्त का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लडने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन एवं अन्य व्यक्ति या गैर मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दल के मामले में कम से कम 7 दिन पूर्व सक्षम समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत समिति को प्रस्तुत करना होगा।

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