आज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू
भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज, 9 अक्टूबर, 2023 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू कर दी है।आचार संहिता के लागू होने के बाद, चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा।
आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान
सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं किया जा सकेगा।
सरकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।
राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
चुनाव प्रचार के लिए धन का खर्च सीमा से अधिक नहीं किया जा सकेगा।
चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
आचार संहिता का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में जुर्माना, निलंबन या निर्वाचन से अयोग्यता शामिल हो सकती है।
आचार संहिता के उद्देश्य
आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराना है। आचार संहिता के माध्यम से, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चुनाव में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और चुनाव में कोई पक्षपात न हो।
आचार संहिता का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है
आचार संहिता एक कानून है और इसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से आग्रह किया है कि वे आचार संहिता का पालन करें और चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने में मदद करें।
रिपोर्टर :- मयंक सोनी