थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद तेजी से बहाल की सिटी गैस सप्लाई

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Muskan Singh

थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद तेजी से बहाल की सिटी गैस सप्लाई

सुरक्षा के लिए ‘डायल बिफोर यू डिग’ जागरूकता की अपील

भोपाल, फरवरी, 2026: भोपाल के भानपुर ब्रिज के पास एक टेलीकॉम केबल ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के की गई खुदाई के दौरान थिंक गैस की पाइपलाइन को आकस्मिक रूप से क्षति पहुँची। घटना की जानकारी मिलते ही थिंक गैस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने तत्परता से प्रभावित हिस्से को तुरंत अलग कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए। त्वरित कार्रवाई करते हुए गैस आपूर्ति को शीघ्र ही बहाल कर दिया गया, जिससे आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और स्थानीय निवासियों को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखा गया।

थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर्स, चेतावनी बोर्ड और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट बोर्ड्स लगे होने के बावजूद संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले कंपनी को सूचित नहीं किया और घटना के बाद भी कोई रिपोर्ट जमा नहीं की।

सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी तीसरे पक्ष को खुदाई कार्य शुरू करने से पहले नगर निगम या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ‘डायल बिफोर यू डिग’ नंबर के माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के हुई इस घटना के बाद थिंक गैस ने संबंधित पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत, आईपीसी की धारा 285 और 336 के अनुसार इस तरह की अनधिकृत क्षति एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की कैद और 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और आम नागरिकों से इस सुरक्षा नियम का पालन करने की अपील करता है। किसी भी प्रकार की खुदाई से पहले थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर है 18002022999 पर संपर्क करें।

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